मोदी सरकार लाने जा रही है ऐसा कानून जिसमे ब्लैक मनी न हो सकेगी सफेद जानिए कैसे होगा ये सब?

वित्त विधेयक 2014 में कहा गया है कि जब्त रकम पर भी टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स की धारा 56 के तहत यह प्रावधान किया गया है। इससे काले धन को सफेद में बदलने के गोरखधंधे पर रोक लगेगी। अब एडवांस बुकिंग की रकम संपत्ति खरीदने की कुल रकम में से घटाई नहीं जाएगी। एडवांस बुकिंग पर 30 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा।
पहले काले धन को सफेद बनाने के लिए कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए एग्रीमेंट करता था। अक्सर यह एग्रीमेंट उस प्रॉपर्टी के लिए होती थी, जो उसके पास लंबे समय से है। यह डील ऐसे शख्स के साथ की जाती थी, जिसे वह पहले से जानता हो। उसके बाद एडवांस रकम चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिये ली जाती थी। एग्रीमेंट में लिखा होता था कि अगर किसी वजह से सौदा नहीं हो पाता है तो यह पैसा जब्त हो जाएगा। इसके बदले प्रॉपर्टी खरीदने का समझौता करने वाले को कमीशन मिलता था। दरअसल, यह एग्रीमेंट दिखावे के लिए होता था। पहले से ही यह बात होती थी कि सौदा नहीं होगा। इस तरह के सौदों पर अक्सर दो से तीन प्रतिशत का कमिशन मिलता था।
लेकिन अब आयकर की धारा 56 में किए गए बदलाव से काले धन को सफेद बनाने का खेल रुकेगा। अब तक एडवांस बुकिंग की रकम इसलिए जब्त की जाती थी, ताकि इस पर टैक्स न देना पड़े। जब्त की जाने वाली रकम को कैपिटल रिसीट माना जाता था, जिस पर टैक्स नहीं लग सकता। यह रकम प्रॉपर्टी खरीदने की लागत में से घटाने की बात होती थी। हालांकि, इस तरह की प्रॉपर्टी अक्सर विक्रेता के पास लंबे समय से होती थी, इसलिए उसके सौदे पर कैपिटल गेन भी नहीं लगता था। हालांकि, अब इनकम टैक्स कानून में जो बदलाव किए गए हैं, उससे एग्रीमेंट टूटने के बाद भी एडवांस बुकिंग वाली रकम पर टैक्स लगेगा। यह कानून एक अप्रैल 2015 से लागू होगा।