स्पॉट फाइन से एनडीएमसी एरिया साफ रखने की पहल, सार्वजनिक स्थल पर तैनात होंगे
दिल्ली: म्युनिसिपल कारपोरेशन (एनडीएमसी) के अंतर्गत आने वाले किसी
सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते या फिर थूकते हुए पाए
गए तो अब खैर नहीं। एनडीएमसी के किसी पार्क या सड़क पर ऐसा करते हुए पकड़े
जाने पर अब आपको जुर्माना देना होगा यानि स्पॉट फाईन के माध्यम से
एनडीएमसी ने अपने एरिया को साफ रखने का निर्णय लिया है। हालांकि प्रारंभ
में गार्ड आपको ऐसा नहीं करने की चेतावनी देंगे लेकिन अगर आप नहीं माने तो
जुर्माना भरना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के सौ दिन के एक्शन प्लान को आगे
बढ़ाने के लिए एनडीएमसी ने यह कवायद शुरू की है। प्रधानमंत्री की
इच्छानुसार राजधानी को साफ रखने के लिए कुछ समय पूर्व एनडीएमसी ने यह कार्य
शुरू किया है। इसके लिए एनडीएमसी ने लोगों के लिए खास दिशा-निर्देश जारी
किया है। लोगों पर क्लीन गार्ड नजर रखेंगे, जिन्हें वर्दी देकर लोगों को
गंदगी फैलाने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। अब सड़कों पर थूकना, सिगरेट
पीना, पालतू कुत्ताें द्वारा सड़क को गंदा करना जेब पर भारी पड़ेगा और
लोगों को जुर्माना देना पड़ेगा।
स्पॉट फाइन से एनडीएमसी एरिया साफ रखने की पहल, सार्वजनिक स्थल पर तैनात होंगे गार्ड
योजना को कुछ इस तरह से लागु किया जायेगा , थूका तो 100 रुपये जुर्माना
एनडीएमसी के नियमानुसार सड़क पर थूकने व सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने पर सौ रुपए जुर्माना देना होगा। पब्लिक शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सड़क पर पेशाब करते हुए अगर पकड़े जाने या फिर अगर किसी के पालतू कुत्ते ने सड़क को गंदा किया तो मालिक को जुर्माने के रूप में दो सौ रुपए भरना पड़ेगा।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर भोपाल नगर निगम ने एक अप्रैल 2012 से स्पॉट फाईन का नियम बनाया है। जिसमें बीते दो सालों में 8 लाख रूपए की वसूली भी की गई है। वहीं हैदराबाद में भी 8 सड़कों पर गंदगी फैलाने पर रोक है। कानून तोड़ने वालों को जुर्माना भरना पड़ता है। नीतू पांडेय. नई दिल्ली
स्पॉट फाइन से एनडीएमसी एरिया साफ रखने की पहल, सार्वजनिक स्थल पर तैनात होंगे गार्ड
योजना को कुछ इस तरह से लागु किया जायेगा , थूका तो 100 रुपये जुर्माना
एनडीएमसी के नियमानुसार सड़क पर थूकने व सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने पर सौ रुपए जुर्माना देना होगा। पब्लिक शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सड़क पर पेशाब करते हुए अगर पकड़े जाने या फिर अगर किसी के पालतू कुत्ते ने सड़क को गंदा किया तो मालिक को जुर्माने के रूप में दो सौ रुपए भरना पड़ेगा।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर भोपाल नगर निगम ने एक अप्रैल 2012 से स्पॉट फाईन का नियम बनाया है। जिसमें बीते दो सालों में 8 लाख रूपए की वसूली भी की गई है। वहीं हैदराबाद में भी 8 सड़कों पर गंदगी फैलाने पर रोक है। कानून तोड़ने वालों को जुर्माना भरना पड़ता है। नीतू पांडेय. नई दिल्ली
50 कर्मचारी किए गए प्रशिक्षित
एनडीएमसी के एडवाइजर पीआर जगजीवन बख्शी ने बताया कि यह व्यवस्था 15 अगस्त से शुरू की गई है। इसके लिए बेलदार, सफाई कर्मचारियों व गार्ड को साफ-सफाई की चाक-चौबंद व्यवस्था के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। उन्हें वाईफाई का प्रयोग कैसे किया जाता है, के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में ये लोगों को साफ-सफाई के बारे मे बताएंगे। बख्शी ने बताया कि फिलहाल 50 के आसपास कर्मचारियों को इस काम के लिए ट्रेंड किया गया है। ये लोग विभिन्न एरिया में तैनात भी किए गए है। वहीं अन्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग का काम भी साथ-साथ हो रहा है। उन्होंने बताया कि अभीतक किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना नहीं लगाया गया है।
एनडीएमसी के एडवाइजर पीआर जगजीवन बख्शी ने बताया कि यह व्यवस्था 15 अगस्त से शुरू की गई है। इसके लिए बेलदार, सफाई कर्मचारियों व गार्ड को साफ-सफाई की चाक-चौबंद व्यवस्था के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। उन्हें वाईफाई का प्रयोग कैसे किया जाता है, के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में ये लोगों को साफ-सफाई के बारे मे बताएंगे। बख्शी ने बताया कि फिलहाल 50 के आसपास कर्मचारियों को इस काम के लिए ट्रेंड किया गया है। ये लोग विभिन्न एरिया में तैनात भी किए गए है। वहीं अन्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग का काम भी साथ-साथ हो रहा है। उन्होंने बताया कि अभीतक किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना नहीं लगाया गया है।