दिल्ली की एक अदालत ने उस व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है जिस पर दुबई से 1.33 करोड़ रुपए मूल्य के 760 सोने के सिक्कों की तस्करी करने और उन्हें यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कूड़े दान में फेंकने का आरोप है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यह सीमा शुल्क की चोरी का मामला है। विशेष न्यायाधीश गुरविंदर पाल सिंह ने आरोपी हामिद सुल्तान मोहम्मद अली की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह 14 जुलाई को दुबई से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था और उसने कथित तौर पर छह किलोग्राम सोने से भरे पांच पैकेटों को शौचालय में रखे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
अली द्वारा प्रथम दृष्टया सीमा शुल्क चोरी किए जाने का मामला बताते हुए अदालत ने कहा कि कथित कृत्य से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और यह दर्शाता है कि आरोपी फिलहाल इस चरण में नियमित जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अली 14 जुलाई को आईजीआई हवाई अड्डे पर उतरा और जब वह बाहर निकल रहा था तो सीमाशुल्क आगमन कक्ष के निकासी द्वार पर उसे पकड़ लिया गया था। उसने दावा किया कि हवाई अड्डा पर पहुंचने के बाद अली शौचालय गया और उसने शौचालय के कूड़ेदान में पांच पैकेटों में भरे सोने के 760 सिक्के फेंक दिए थे। उन पैकेटों को आरोपी की निशानदेही और शौचालय के सफाईकर्मी की निशानदेही पर बरामद किया गया था।