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  • क्या है मामला: सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने लगाया दंड
    भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने मानहानि का मामला दायर कर रखा है 
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मानहानि के मुकदमे में गैर हाजिर रहने पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दीक्षित ने पूर्व भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर रखा है और खुद ही कई तारीखों में पेश नहीं हुई हैं। इससे पहले भी अदालत ने सुनवाई से गैर हाजिर रहने पर उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
court case fine for sheila dikshit

साकेत जिला अदालत स्थित महानगर दंडाधिकारी नेहा ने तीन लाख रुपये जुर्माना लगाने वाले अपने निर्देश में कहा कि इस राशि में से दो लाख रुपये दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को व एक लाख रुपये विजेंद्र गुप्ता को दिए जाएं। अदालत ने अगली तारीख पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री को हर हाल में पेश होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान शनिवार को शीला की ओर से पेश अधिवक्ता ने स्थगन का आग्रह करते हुए कहा कि वह राजनीतिक कारणों से व्यस्त हैं। इसलिए अगली तारीख दे दी जाए।
 
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