रायपुर छतीसगढ़: फर्जी मुख्तियारनामा बनाकर दूसरे की जमीन बेचने के मामले में एक व्यक्ति को अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है यह मामला राजधानी के समीप ग्राम गनौद का है जहां 2006 में यह फर्जीवाडा का खुलासा हुआ अदालत से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गनौद निवासी श्रीमती सरिता पुगालिया ने 1990 में पड़त भूमि खरीदी उस जमीन को सरिता पुगालिया ने 12 जनवरी 2006 को आदित्य चंद्राकर को बेच दी
बिक्री के बाद जब वह पटवारी संतोष साहू के पास प्रमाणीकरण के लिए संपर्क किया तो पटवारी टालमटोल करता रहा इसी बीच आरोपी ने प्रार्थिया सरिता का फर्जी मुख्तियारनामा बनाकर बेच दिया 25 अप्रेल को पटवारी ने उसे बताया कि उक्त जमीन सुशीलचंद पगारिया के नाम पर हो गया है तब प्रार्थिया ने जमीन बिक्री के दस्तावेज निकाले जिसमें पता चला कि आरोपी ने उसके नाम पर फर्जी मुख्तियारनामा बनाकर उसकी जमीन 11 लाख रुपए मे बेच दी तब गोलबाजार थाने में आरोपी मुमताज अली उर्फ लड्डन पिता जाहिर अली उम्र-50 वर्ष के खिलाफ धारा 419, 467, 468, 471 के तहत अपराध कायम हुआ यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक कुमार तिवारी की अदालत में चला जहां आरोपी को धारा 419 में दो साल,धारा 467 में पांच साल, धारा 468 में तीन साल, धारा 471 में दो साल कारावास और 250 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है