How to Aware Fraud Job Placement Agencies Hindi: प्राय: देखा जाता है की हर न्यूज पेपर, टीवी से लेकर शहर में बहुत से दीवारों पर हर प्रोफेशनल इंस्टिट्यूट का बोर्ड लगा मिले और बड़े बड़े अक्षरों मैं लिखा होता है 100% नौकरी की गारंटी नौकरी नही तो पैसे वापिस, पाइए पांच से सात लाख का पैकेज वैगरह-2 लेकिन यह एक छलावा हो सकता है यहाँ पर हम बतला रहे हैं कितनी सचाई होती है उन बातो में क्या ये सच है तो जानते हैं? प्लेसमेंट एजेंसियों से आए दिन हमारा पाला पड़ता रहता है, लेकिन इनसे डील करने में दिक्कतें भी तमाम आती हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी एजेंसियां काम नहीं कर रहीं, सावधान होने की बात तब आती है, जब लोग झूठी गारंटी के फेर में फंसने लगते हैं।
क्या आपको पता है की कोई किसी को नौकरी की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि हर नौकरी के लिए अलग-अलग योग्यता की जरूरत होती है और जब जॉब मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं हो तो हर किसी को नौकरी मिल भी नहीं सकती। दूसरी बात, ऐसे वादों की लिस्ट में उनकी बहुत से ऐसी शर्तें होती हैं, जिन्हें पढ़े बिना आप फंस सकते हैं। मसलन कई मामलों में ऐसा देखा गया कि तीन महीने की सैलरी ले लेने के बाद प्लेसमेंट एजेंसी अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेती है। ऐसे में जिसे नौकरी मिली है, उसका भविष्य अधर में फंस जाता है। ऐसे बहुत से मामले कंज्यूमर कोर्ट या किसी और न्यायलय में जाते हैं और उसके इंस्टिट्यूट या प्लेसमेंट एजेंसी को पैसे वापिस करने होते हैं और हर्जाना भी देना होता है लेकिन अब कुछ संस्थान जॉब गारंटी की बजाय जॉब असिस्टेंस का विज्ञापन देना स्टार्ट कर दिया।
खास बात यह है कि तमाम ऐसी एजेंसियां अपना ऑफिस तक नहीं खोलतीं। ऑनलाइन और यहां तक कि महज मोबाइल फोन पर भी ये ऑपरेट होती हैं। ऐसे में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वैसे, अगर ऑनलाइन एजेंसियों के चलते आपको नुकसान पहुंचता है तो आप कन्जयूमर कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए ईमेल की हुई बातचीत या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी चीजें सबूत का काम करती हैं। कन्जयूमर कोर्ट ने महज फोन से ऑपरेट होने वाली मेड सप्लाई करने वाली एजेंसियों के खिलाफ भी आदेश दिए हैं।
अगर आप किसी प्लेसमेंट एजेंसी की सर्विस लेते हैं तो कुछ सावधानी आपको भी बरतनी चाहिए: -
डिस्ट्रिक्ट कन्जयूमर कोर्ट वेबसाइट www.ncdrc.nic.in पर जाएं। होमपेज के लेफ्ट साइड में District Forums पर क्लिक करें और अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानकारी हासिल करें। नैशनल कन्जयूमर हेल्पलाइन : 1800114000 इस नंबर पर अपनी शिकायत या सहायता ले सकते हो।
क्या आपको पता है की कोई किसी को नौकरी की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि हर नौकरी के लिए अलग-अलग योग्यता की जरूरत होती है और जब जॉब मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं हो तो हर किसी को नौकरी मिल भी नहीं सकती। दूसरी बात, ऐसे वादों की लिस्ट में उनकी बहुत से ऐसी शर्तें होती हैं, जिन्हें पढ़े बिना आप फंस सकते हैं। मसलन कई मामलों में ऐसा देखा गया कि तीन महीने की सैलरी ले लेने के बाद प्लेसमेंट एजेंसी अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेती है। ऐसे में जिसे नौकरी मिली है, उसका भविष्य अधर में फंस जाता है। ऐसे बहुत से मामले कंज्यूमर कोर्ट या किसी और न्यायलय में जाते हैं और उसके इंस्टिट्यूट या प्लेसमेंट एजेंसी को पैसे वापिस करने होते हैं और हर्जाना भी देना होता है लेकिन अब कुछ संस्थान जॉब गारंटी की बजाय जॉब असिस्टेंस का विज्ञापन देना स्टार्ट कर दिया।
खास बात यह है कि तमाम ऐसी एजेंसियां अपना ऑफिस तक नहीं खोलतीं। ऑनलाइन और यहां तक कि महज मोबाइल फोन पर भी ये ऑपरेट होती हैं। ऐसे में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वैसे, अगर ऑनलाइन एजेंसियों के चलते आपको नुकसान पहुंचता है तो आप कन्जयूमर कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए ईमेल की हुई बातचीत या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी चीजें सबूत का काम करती हैं। कन्जयूमर कोर्ट ने महज फोन से ऑपरेट होने वाली मेड सप्लाई करने वाली एजेंसियों के खिलाफ भी आदेश दिए हैं।
अगर आप किसी प्लेसमेंट एजेंसी की सर्विस लेते हैं तो कुछ सावधानी आपको भी बरतनी चाहिए: -
- प्लेसमेंट एजेंसी से संपर्क करने से पहले उनके ऑफिस का पता और कारोबार की जानकारी जरूर लें।
- एक बार ऑफिस जरूर देख कर आएं, फोन पर बात कर ही भरोसा न कर लें।
- शर्तों को ध्यान से पढ़कर ही साइन करें।
- ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नौकरी दिलवाने की गारंटी कानूनन दी ही नहीं जा सकती, बावजूद इसके अगर कोई वादा करता है और पूरा नहीं करता तो आप कन्जयूमर कोर्ट जा सकते हैं।
- एजेंसियों से घरेलू नौकर लेने के लिए भी सिर्फ फोन पर भरोसा न करें। खुद जाकर प्लेसमेंट एजेंसी का ऑफिस देखकर आए। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना नौकर न रखें।
- रसीद और फोन नंबर आदि संभाल कर रखें और ऑफिस का पता भी।
डिस्ट्रिक्ट कन्जयूमर कोर्ट वेबसाइट www.ncdrc.nic.in पर जाएं। होमपेज के लेफ्ट साइड में District Forums पर क्लिक करें और अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानकारी हासिल करें। नैशनल कन्जयूमर हेल्पलाइन : 1800114000 इस नंबर पर अपनी शिकायत या सहायता ले सकते हो।