किसी भी व्यक्ति की छोटी-छोटी लापरवाही उसे बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। आप अगर इस तरह की पांच गलतियों कर रहे हैं, तो ये आपकी जेब पर सेंध लगा सकती हैं। आइए जानते हैं
बीमा प्रीमियम की डेट मिस करना (What Happen When you Miss the Insurance Premium date): आप अपनी बीमा की किश्त (प्रीमियम) का भुगतान किसी भी वजह से मिस कर गए हों, आपको करारी चोट लगनी ही है। इंश्योरेंस कंपनियां आमतौर पर 15 से 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती हैं। अगर यह पीरियड भी मिस हो जाए तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। ग्रेस पीरियड के बाद पॉलिसी को चालू कराने के लिए आपको रिवाइवल चार्ज देना होगा। रिवाइवल के लिए पॉलिसी लैप्स होने के बाद जितने दिन बीतेंगे, प्रीमियम भी उसी हिसाब से देना होगा। इसमें नुकसान कितना होगा? रिवाइवल चार्ज इंश्योरेंस कंपनियों के हिसाब से अलग-अलग होता है। आमतौर पर यह लगभग 500 रुपये हो सकता है या आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पर ब्याज के तौर पर लिया जा सकता है। यह ब्याज 0.75 फीसदी मंथली तक हो सकता है। रिवाइवल चार्ज भी पॉलिसी टाइप पर भी निर्भर करता है।
क्रेडिट कार्ड भुगतान भूलना (Don’t Forgot Credit Card Payment): क्रेडिट कार्ड का यूज आसान है, लेकिन इसको समझना मुश्किल होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना भूल गए हैं तो आपको 3 तरह से नुकसान हो सकता है। लेट पेमेंट फीस लगेगी। बकाया पर ब्याज देना होगा और अगले बिलिंग साइकल में हुई खरीदारी के लिए ज्यादा पेमेंट करना होगा। आपका लॉस क्या है? आमतौर पर लेट पेमेंट ड्यू के हिसाब से 300-700 रुपये होता है। इंटरेस्ट चार्ज बकाया बिल का 2-3 प्रतिशत होता है। अगली बिलिंग साइकल में हुई खरीदारी पर 2-3 प्रतिशत एक्सट्रा देना होगा। क्रेडिट स्कोर खराब होगा।
एडवांस टैक्स भुगतान से अनजान (Tax Penalty of Advance Tax): एडवांस टैक्स 3 किस्त में दिया जाता है। 30 प्रतिशत पेमेंट 15 सितंबर और 60 प्रतिशत 15 दिसंबर तक व बाकी 15 मार्च तक देना होता है। इनका पेमेंट नहीं होने पर डिफॉल्ट की रकम पर ब्याज देना होगा। पेनाल्टी 3 महीने के लिए डिफॉल्ट की रकम पर एक प्रतिशत मंथली होगी। 15 दिसंबर की डेडलाइन मिस होने पर पेनाल्टी एक प्रतिशत ही रहेगी। लेकिन फाइनल डेट मिस हो गई तो डिफॉल्ट की रकम पर टैक्स पेमेंट होने तक हर माह एक प्रतिशत का सिंपल इंटरेस्ट देना होगा।
क्रेडिट कार्ड भुगतान भूलना (Don’t Forgot Credit Card Payment): क्रेडिट कार्ड का यूज आसान है, लेकिन इसको समझना मुश्किल होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना भूल गए हैं तो आपको 3 तरह से नुकसान हो सकता है। लेट पेमेंट फीस लगेगी। बकाया पर ब्याज देना होगा और अगले बिलिंग साइकल में हुई खरीदारी के लिए ज्यादा पेमेंट करना होगा। आपका लॉस क्या है? आमतौर पर लेट पेमेंट ड्यू के हिसाब से 300-700 रुपये होता है। इंटरेस्ट चार्ज बकाया बिल का 2-3 प्रतिशत होता है। अगली बिलिंग साइकल में हुई खरीदारी पर 2-3 प्रतिशत एक्सट्रा देना होगा। क्रेडिट स्कोर खराब होगा।
एडवांस टैक्स भुगतान से अनजान (Tax Penalty of Advance Tax): एडवांस टैक्स 3 किस्त में दिया जाता है। 30 प्रतिशत पेमेंट 15 सितंबर और 60 प्रतिशत 15 दिसंबर तक व बाकी 15 मार्च तक देना होता है। इनका पेमेंट नहीं होने पर डिफॉल्ट की रकम पर ब्याज देना होगा। पेनाल्टी 3 महीने के लिए डिफॉल्ट की रकम पर एक प्रतिशत मंथली होगी। 15 दिसंबर की डेडलाइन मिस होने पर पेनाल्टी एक प्रतिशत ही रहेगी। लेकिन फाइनल डेट मिस हो गई तो डिफॉल्ट की रकम पर टैक्स पेमेंट होने तक हर माह एक प्रतिशत का सिंपल इंटरेस्ट देना होगा।
यूटिलिटी बिल पेमेंट करने में देरी (Utility Late Payment): चार लोगों की फैमिली हर महीने पांच से छह यूटिलिटी बिल चुकाती है। इनमें मोबाइल बिल, बिजली बिल, इंटरेस्ट चार्ज वगैरह शामिल होता है। इनके मिस होने पर लेट पेमेंट फीस देनी होगी। अगर किसी महीने एक-दो यूटिलिटी बिल भी मिस हो गए तो आपको लेट पेमेंट के तौर पर 300-500 रुपये तक नुकसान हो सकता है।
लोन ईएमआई मिस होने पर (Missing of Loan EMI Payment): यह भी दोधारी तलवार है। अगर आप होम लोन या कार लोन की ईएमआई मिस कर जाते हैं तो आपके ऊपर न सिर्फ पेनाल्टी लगेगी, बल्कि आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा। मिस्ड ईएमआई पर लेट पेमेंट फीस देनी होगी। बैंक पर्सनल लोन पर (डिफॉल्ट डेट से) 24 प्रतिशत सालाना तक लेट पेमेंट फीस लेता है। होम लोन की ईएमआई मिस होने पर बैंक 500 से 5,000 रुपये तक लेट पेमेंट चार्ज करता है।