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CRPC Section 244 (Dhara): धारा 244 में कोर्ट के आदेश के बाद अभियुक्त  को पुलिस द्वारा या warrant द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता क्योंकि अभियुक्त के खिलाफ लिखित  शिकायत पुलिस को या फिर न्यायालय को मिली होती और Cross Examination (अभियक्त व अभियोजन पक्ष) किया जाता है अभियुक्त व अभियोजन पक्ष पूछा जाता है की इस तरह के Complaint आपके खिलाफ आई है क्या आपने ये अपराध (अभियोग) किया है, यदि नही तो आपके पास कोई सबूत है यदि है तो उसको सम्मन भेजकर बुलाया जा सकता है 

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यदि अभियुक्त के पास उचित दस्तावेज evidence हैं तो section 245 के तहत उसको बरी किया जा सकता है यदि अभियुक्त के पास सबूत हैं तो Dhara 247 के तहत अभियुक्त पक्ष के गवहाऔ के बयानं दर्ज किये जाता हैं और उसके बाद Charge-sheet admit की जाती है

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